राजस्थान सरकार की योजनाएँ PART-4

1. एक रूपये किलो गेंहूँ योजना

  • प्रारंभ 1 मार्च, 2019 से।
  • संचालन – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
    प्रावधान-
श्रेणी गेंहूँ की मात्रा
अंत्योदय 35 रू किलो/राशनकार्ड
बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल 5 रू किलो/ यूनिट / माह 1 रूपये की दर से

 

2. देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना

  • प्रारंभ – 2011-12 में।
  • नोडल विभाग- उच्च शिक्षा विभाग।
  • लाभार्थी – राज्य के अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लौहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रेबारी (देवासी, गडरिया)।
  • उद्देश्य – अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को RBSE/CBSE द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने हेतु उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
  • प्रावधान – 1500 छात्राओं को स्कूटी प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान।
  • लाभार्थी – राज्य की मूल विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने RBSE/CBSE द्वारा आयोजित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर 50 या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है, तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत ।

3. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना

  • शुरूआत 2015-16 |
  • नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग।
  • प्रावधान – SC/ST, OBC, EWS एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देना।
  • प्रतिवर्ष 10,050 छात्राओं को लाभ।
  • राज्य के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में 12वीं तक।
  • पात्र –
  • नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं किसी भी राज्य में स्थित महाविद्यालय में स्नातक डिग्री में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत ।
  • राज्य में संचालित किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत RBSE में कक्षा 12 में न्यूनतम 65% तथा CBSE में कक्षा 12 में न्यूनतम 75% प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं।
  • उद्देश्य – कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना तथा उच्च अध्ययन करना।
    बजट 2023-24 में स्कूटी की संख्या 30,000 कर दी गई है।

4. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019

  • शुभारंभ – 17 दिसम्बर, 2019 से।
  • प्रभावी 31 मार्च, 2026 तक।
  • नोडल विभाग- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग।
  • उद्देश्य – राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
  • प्रावधान – योजनांतर्गत देय एवं जमा का 75%, श्रमिकों के EPF/ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण, विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट तथा स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपातंरण शुल्क में 100% छूट।

5. महात्मा गाँधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय

  • संचालन – स्कूल शिक्षा विभाग।
  • उद्देश्य महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गाँधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी विद्यालय) कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करना।

6. किसान कलेवा योजना

  • शुरूआत 20 जनवरी, 2014 को। –
  • उद्देश्य – राज्य सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना।
  • मूल्य – भोजन थाली का अधिकतम मूल्य रूपये 40।
    • मंडी समिति द्वारा – 35 रूपये।
    • किसान द्वारा – 5 रूपये।

7. सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना

  • लागू – 21 फरवरी, 2018।
  • उद्देश्य – राज्य सरकार द्वारा ई-भुगतान व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
  • प्रावधान – ई-विक्रय के उपरांत 50 हजार तथा 1 लाख से अधिक भुगतान पर क्रमशः ₹500 व ₹1000 की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित।

8. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

  • पूर्व नाम – सहयोग एवं उपहार योजना।
  • नोडल विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
  • प्रावधान SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार –
    • 18 वर्ष की अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर – 31000 रूपयें,
    • यदि दसवीं पास हैं, तो अतिरिक्त ₹10000,
    • लड़की स्नातक हो, तो अतिरिक्त ₹20000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
    • शेष सभी श्रेणियों के BPL, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएँ, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में ₹21000 तथा यदि लड़की 10वीं उत्तीर्ण तथा स्नातक होने पर क्रमशः ₹10,000 तथा ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

9. मुख्यमंत्री राजश्री योजना

  • प्रारंभ 1 जून, 2016 ।
  • उद्देश्य – महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता लाना।
  • पात्र बालिकाएँ। जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली
  • प्रावधान – प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक संरक्षक को 6 किश्तों में कुल ₹50,000 की राशि प्रदान करना।

10. राजस्थान जनाधार योजना

  • प्रारंभ 18 दिसम्बर, 2019 |
  • उद्देश्य – विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाना।
  • प्रावधान
    • प्रत्येक परिवार को ‘एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान’ प्रदान करते हुए राज्य में निवासी परिवारों का डेटाबेस तैयार करना।
    • राज्य के सभी निवासी परिवार जन आधार कार्ड प्राप्त करने के पात्र।
    • 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या जन आधार कार्ड, जिसमें प्रत्येक सदस्य की 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान की गई है।
  • क्रियान्वयन –
    • राज्य स्तर – आयोजना विभाग। (राजकॉम्प इन्फ्रो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर)
    • जिला स्तर जिला कलक्टर।
    • ब्लॉक स्तर उपखण्ड अधिकारी।

11. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना – 2019

  • प्रारंभ – – 1 फरवरी, 2019 |
  • क्रियान्वयन कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग। –
  • बेरोजगारी भत्ता –
  • पुरुष ₹3000/प्रतिमाह
  • महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन ₹3500/प्रतिमाह ।
  • 27 अक्टूबर, 2021 को योजना को नवीन रूप से “मुख्यमंत्री युवा संबल योजना-2021 के निर्देश जारी किए।
  • यह 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी है।
  • इसमें बेरोजगारी भत्ता ₹1000-1000 की वृद्धि करते हुऐ पुरुषों के लिए ₹4000 तथा महिला, ट्रांसजेंडर व दिव्यांगजनों के लिए ₹4500 किए गए।
  • योजना तहत पात्रों को राजकीय विभागों में कम से कम 3 महीने के कौशल प्रशिक्षण के बाद चार घंटें की इंटर्नशिप करना अनिवार्य ।
  • पूर्व नाम अक्षत योजना।

12. महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना-2015

  • उद्देश्य मण्डी श्रमिकों को आर्थिक, सामाजिक संबल प्रदान करना।
  • प्रावधान –
  • प्रसूति सहायता – महिला अनुज्ञाप्तिधारी श्रमिकों को अधिकतम दो प्रसूति अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवसीय मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान।
  • पितृत्व अवकाश अनुज्ञाप्तिधारी श्रमिक पुरूष को दो प्रसूति अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित दर के अनुसार 15 दिवसीय मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप
    में सहायता राशि।
  • विवाह हेतु सहायता अनुज्ञाप्तिधारी महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह हेतु ₹50,000 तथा श्रमिकों को अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु ₹1,50,000 की सहायता राशि देय।
  • छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार – श्रमिकों के पुत्र/पुत्री को 60% या उससे अधिक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति देय।
  • चिकित्सा सहायता गंभीर बीमारी (कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि) होने की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹20,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में देय।

13. मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना

    • घोषणा – बजट 2022-23 में।
    • शुभारंभ – 29 नवम्बर, 2022 को।
    • उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, छात्रों – के नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि करना, ड्रॉप आउट को रोकना।
    • पात्रता मिड-डे मील योजना से लाभांवित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राएँ।
    • दूध की मात्रा –
    • कक्षा 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर।
    • कक्षा 6 से 8 तक 200 मिलीलीटर।
    • निर्धारित दिवस सप्ताह के सभी दिन।
      योजनांतर्गत पाउडर मिल्क में, गर्म पानी में चीनी के साथ दूध दिया जायेगा।
    • क्रय एवं आपूर्ति – फेडरेशन लिमिटेड द्वारा। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी
  • आवंटन – आयुक्तालय मिड-डे मील द्वारा सभी जिलों में।

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