राजस्थान सरकार की योजनाएँ PART-2

1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना

  • उद्देश्य – दुर्घटना में घायल व्यक्ति को शीघ्र ही चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना।
  • घायल को चिकित्सालय पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5000 रूपये एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

2. आईएम शक्ति उड़ान योजना

  • लोकार्पण 19 दिसंबर, 2021 को।
  • नोडल विभाग निदेशालय, महिला आधिकारिता।
  • उद्देश्य महिलाओं में माहवारी संबंधित जागरूकता पैदा करना, सैनेटरी नेपकिन के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन करना।
  • लाभार्थी – 10-45 वर्ष की बालिका एवं महिलाएँ।
  • प्रावधान – प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनेटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

3. इन्दिरा महिला शक्ति निधि

  • शुरूआत 18 दिसंबर, 2019 को।
  • उद्देश्य – महिलाओं तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाना।
  • प्रावधान 5 वर्ष के लिए एक हजार करोड़ रूपये।
  • इस निधि के माध्यम से प्रदेश में पाँच विभिन्न योजना शुरू की गई-
  • इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना करोड़ रूपये तक ऋण। – एक
  • इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन योजना – 75 हजार निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण
  • इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना 5 हजार महिलाओं को लेखांकन का प्रशिक्षण
  • इंदिरा महिला शक्ति सेतु योजना शिक्षा से वंचित रही 50 हजार बालिकाएं और महिलाएं
  • इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना 10 हजार महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण

4. मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना

  • शुरुआत 12 जून, 2021 |
  • उद्देश्य – कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चें की समुचित परवरिश हेतु आर्थिक सहायता।
  • प्रावधान –
  • कोरोना के कारण माता-पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता-पिता को खोने वाला बेसहारा बच्चों को इस योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रूपये एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2500 रूपये प्रतिमाह की राशि देय होगी।
  •  18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रूपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी।
  • कक्षा 12 तक की पढ़ाई की सुविधा आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध कराई जायेगी।
  • महामारी में अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त 1 लाख रूपये तथा प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन देय होगी।
  • बजट 2023-24 में वयस्क अनाथ को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

5. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना

  • प्रारंभ – 25 जून, 2021 से संपूर्ण राज्य में संचालित।
  • उद्देश्य – कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा, महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना।
  • प्रावधान –
  • प्रत्येक अनाथ बालक/बालिकाओं को तात्कालिक 1 लाख रूपये की एकमुश्त सहायता।
  • 18 वर्ष की आयु तक 2500 रूपये प्रतिमाह एवं 2000 वार्षिक देय।
  • अनाथ बालक / बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता राशि।
  • इन बालक/बालिकाओं को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास / विद्यालय, कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश, कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अंबेडकर डीबीटी योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले प्राथमिकता से देय है।
  • इस योजनांतर्गत विधवा महिला को 1 लाख रूपये की तात्कालिक सहायता साथ ही 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन देये साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रूपये प्रतिमाह एवं 2000 रूपये वार्षिक देय हैं।

6. इन्दिरा रसोई योजना

  • शुभारंभ 20 अगस्त, 2020 ।
  • नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग ।
  • टैगलाइन – ‘कोई भूखा न सोए’।
  • प्रावधान
  • सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थायी रसोई के माध्यम से जरूरतमंद व गरीब को 8 रूपये में ताजा व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।
  • सरकार की ओर प्रति थाली अनुदान व प्रारंभ में 12 रूपये देय था जो वर्तमान में 17 रूपये देय हैं।
  • योजनांतर्गत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ तथा 250 ग्राम चपाती तथा उपचार दिया जाता है।
  • बजट 2023-24 में इनकी संख्या बढ़ाकर 2000 कर दी गई।

7. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना

  • शुभारंभ – 24 फरवरी, 2021 ।
  • योजना कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित योजना हैं।
  • प्रावधान
  • 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे।
  • 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाईजर एवं एजेंट्स दिए जाएंगे।

8. मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना

  • शुभारंभ 17 जुलाई, 2021 ।
  • नोडल विभाग – ऊर्जा विभाग।
  • उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना तथा – ऊर्जा बचत हेतु जागरूक करना।
  • प्रावधान – कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रतिमाह रूपये 1 हजार अथवा अधिकतम रूपये 12 हजार प्रतिवर्ष अनुदान देय।
  • पात्र / लाभार्थी – समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) कृषि उपभोक्ता/मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता ।
  • बिजली बिल की राशि रूपये 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जाएगा।
  • योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा।

9. इन्दिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना

  • शुभारंभ – 16 अगस्त, 2021 ।
  • नोडल विभाग सरकार । – स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
  • उद्देश्य – शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवा एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना।
  • प्रावधान –
  • लाभार्थी को बिना गारंटी के 50 हजार रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना।
  • नगरीय निकाय सीमा में रहने वाले 5 लाख आवेदकों को लाभ।
  • आयु सीमा 18 से 40 वर्ष।
  • योजना एक वर्ष के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च, 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे
  • ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी।
  • नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर।

10. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

  • शुभारंभ – 13 दिसम्बर, 2019 |
  • उद्देश्य – लघु उद्योगों को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से
  • 10 करोड़ तक रूपये तक का ऋण उपलब्ध करवाना।
  • प्रावधान –
ऋण राशि (रूपये) अनुदान
25 लाख रूपये तक 8%
25 से अधिक तथा 5 करोड़ तक 6%
5 करोड़ से अधिक तथा 10 करोड़ तक 5%

11. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना

  • शुभारंभ – 5 जून, 2021 ।
  • नोडल विभाग – सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग।
  • उद्देश्य – आर्थिक रूप से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी, प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को उनके सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना।
  • पात्रता – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे –
    • जिनका परिवार के वार्षिक आय 8.00 लाख प्रतिवर्ष से कम ।
    • जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में
    पे-मैट्रिक्स लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर्ता हो।
  • अवधि – 1 वर्ष ।
    लाभार्थी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे-मैट्रिक्स लेवल-5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ।
  • मेरिट निर्धारण – कक्षा 12 व कक्षा-10 के अंकों के आधार पर।
  • प्रावधान –
    • न्यूनतम 50% छात्राएँ।
    • अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भोजन व आवास के लिए 40,000 रूपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
  • दायरा – बजट 2023-24 के तहत 30 हजार लाभांवित ।
  • सहयोग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तथा – अल्पसंख्यक विभाग।

राजस्थान सरकार की योजनाएँ PART-1
राजस्थान सरकार की योजनाएँ PART-3
राजस्थान सरकार की योजनाएँ PART-4
राजस्थान सरकार की योजनाएँ PART-5
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