राजस्थान सरकार की योजनाएँ PART-1
1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
- शुभारंभ = 01 मई, 2021
- नोडल विभाग- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- उद्देश्य – राज्य के प्रत्येक परिवार हेतु 25 लाख रूपये का कैशलेस बीमा कवरेज की सुविधा देना।
पात्रता – - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार।
- लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी, निराश्रित एवं असहाय परिवार EWS परिवार।
- उपर्युक्त श्रेणियों का बीमा प्रीमियम निःशुल्क है (राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा) तथा इनके अलावा सभी परिवार से रूपये 850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष
- प्रीमियम का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकेंगे।
- योजना के तहत् सरकारी व पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के माध्यम से 10 लाख रूपये तक इलाज दिया जा रहा था लेकिन बजट 2023-24 में यह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई
2. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना
- शुभारंभ – 02 अक्टूबर, 2011 को।
- नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- राजकीय अस्पताल में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली सभी आवश्यक दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- उद्देश्य – राज्य का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहे।
- वर्तमान में 1797 दवाओं का वितरण किया जा रहा हैं।
- इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को पब्लिक कंपनी के रूप में निगमित किया।
3. निरोगी राजस्थान अभियान
- शुभारंभ – 18 दिसम्बर, 2019
- उद्देश्य – समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार हेतु।
- नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
- योजना अंतर्गत प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना तथा जीवनशैली से जुड़ी अन्य गंभीर रोगों के प्रति जागरूक करना।
- अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश गाँव और शहर वाडों में एक-एक महिला एवं पुरूष ‘स्वास्थ्य मित्र’ नियुक्त किए जाएंगें।
4. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
- घोषणा – बजट 2022-23 में।
- शुभारंभ – 01 मई, 2022 को।
- नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- उद्देश्य – दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
सहायता राशि- - दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बीमित व्यक्ति के परिवार को 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
5. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान
- शुभारंभ 26 अक्टूबर, 2020 को।
- नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
- उद्देश्य –
1. खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना।
2. उपभोक्ता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना।
मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़े कदम उठाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया।
अभियान के सतत् एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी’ बनाया जाएगा।
6. मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना
- शुभारंभ – 07 अप्रैल, 2013 को
- नोडल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- उद्देश्य समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराना तथा प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाना व अन्य जाँच सुविधा कराना।
- चरण – योजना 3 चरणों में लागू की गई।
- प्रथम चरण 7 अप्रैल, 2013 को।
- द्वितीय चरण 1 जुलाई, 2013 को।
- तृतीय चरण 15 अगस्त, 2013 से।
7. घर-घर औषधि योजना
- शुरूआत – 01 अगस्त, 2021 को।
- नोडल विभाग वन विभाग।
- उद्देश्य जनता को स्वस्थ एवं निरोगी बनाने – साथ-साथ औषधि पौधों का महत्त्व बढ़ाना।
- पौधें – अश्वगंधा, कालमेघ, तुलसी एवं गिलोय के दो-दो पौधें सहित कुल 8 औषधीय पौधें निःशुल्क उपलब्ध करवाना।
8. राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019
- जारी – 03 अक्टूबर, 2019।
- उद्देश्य – खदानों, फैक्ट्रियों, पत्थर तोड़ने, पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैण्ड स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों में संलग्न श्रमिकों को आर्थिक मदद के साथ-साथ ऐसे कार्यस्थल पर श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियंत्रण के उपाय बताना।
- राजस्थान यह नीति लागू करने वाला हरियाणा के बाद देश का दूसरा राज्य हैं।
- नोडल विभाग – सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग।
- प्रावधान – सिलिकोसिस रोग से पीड़ित व्यक्ति को :
- रोग के प्रमाणीकरण पर प्राप्त राशि ₹3.00 लाख
- रोगी की मृत्युपरांत परिवारजनों को प्राप्त राशि ₹2.00 लाख
- रोगी की मृत्युपरांत अंतिम संस्कार हेतु ₹10,000
- पीड़ित को पेशन राशि ₹1500 प्रतिमाह
- सिलिकोसिस श्रमिक की विधवा को पेंशन = 55 वर्ष की आयु तक – ₹500/- , 55-60 वर्ष की आयु तक ₹750/-
9. आयुष्मान योजना
- शुरूआत – 01 सितंबर, 2019
- द्वितीय चरण 30 जनवरी, 2021 को।
- उद्देश्य – राज्य के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा जनता द्वारा किए जा रहे व्यय को कम करना।
- पात्रता –
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट-2013 के अंतर्गत चयनित परिवार।
2. सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थी। - द्वितीय चरण से प्रति परिवार सालाना निःशुल्क उपचार सीमा 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रूपये तक उपचार के लिए उपलब्ध 1401 के पैकेज को बढ़ाकर 1576 कर दिया गया।
- वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रूपये का लगभग 80 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- सामान्य बीमारियों हेतु 50 हजार तथा गंभीर बीमारियों हेतु 4.50 लाख रूपये तक निःशुल्क ईलाज उपलब्ध होगा।
- राजकीय चिकित्सालय के साथ-साथ संबंद्ध निजी तथा राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के चिकित्सालयों में भी निःशुल्क ईलाज।
- राज्य सरकार ने बीमा योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को शामिल कर लिया है।
- राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी और न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MoU हुआ।
10. राजस्थान शुभ शक्ति योजना
- उद्देश्य – राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिला और अविवाहित लड़कियों को आर्थिक लाभ पहुँचाना।
- सहायता राशि – 55,000 रूपये।
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